🚀 ITR Filing 2025-26 shuru ho gaya — abhi file karein!💰 ₹50 Lakh+ tax refund successfully processed📞 Free consultation — call / WhatsApp +91 63873 13867🎯 GST return monthly / quarterly — zero penalty guarantee⚡ Company registration 7 days mein guaranteed🚀 ITR Filing 2025-26 shuru ho gaya — abhi file karein!💰 ₹50 Lakh+ tax refund successfully processed📞 Free consultation — call / WhatsApp +91 63873 13867🎯 GST return monthly / quarterly — zero penalty guarantee⚡ Company registration 7 days mein guaranteed🚀 ITR Filing 2025-26 shuru ho gaya — abhi file karein!💰 ₹50 Lakh+ tax refund successfully processed📞 Free consultation — call / WhatsApp +91 63873 13867🎯 GST return monthly / quarterly — zero penalty guarantee⚡ Company registration 7 days mein guaranteed

Income Tax

विदेश में कमाए पैसों पर भारत में टैक्स? NRI भारत आने से पहले यह जान लें

Filing Hub Desk ·

विदेश में कमाए पैसों पर भारत में टैक्स? NRI भारत आने से पहले यह जान लें — Income Tax update by Filing Hub (TAXTION)

नमस्ते! मैं Filing Hub से विपुल सेठ, और आज हम एक बहुत ही जरूरी बात पर चर्चा करेंगे. कई NRI दोस्त सोचते हैं कि विदेश में कमाए गए पैसों पर भारत में टैक्स नहीं लगता. यह बात अक्सर सच होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपकी यह इनकम भी भारत के टैक्स दायरे में आ जाती है.

हाल ही में एक खबर आई है कि अगर NRI भारत आते हैं, तो क्या उनकी विदेशी इनकम पर टैक्स लग सकता है? जी हां, यह बिल्कुल मुमकिन है. आयकर के नियम थोड़े पेचीदा होते हैं. सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 'रेजिडेंट' कौन है और 'नॉन-रेजिडेंट' कौन है. अगर कोई व्यक्ति भारत में एक तय समय से ज्यादा रुकता है, तो वह टैक्स के लिए 'रेजिडेंट' बन सकता है, भले ही वह विदेश में काम करता हो.

इसका आप पर क्या असर पड़ेगा

अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं और भारत में भी आपके कुछ दिन पूरे हो जाते हैं, तो आपकी टैक्स स्टेटस बदल सकती है. अगर आप 'रेजिडेंट' बन जाते हैं, तो आपको अपनी पूरी दुनिया की कमाई (Global Income) पर भारत में टैक्स देना पड़ सकता है. इसमें आपकी सैलरी, निवेश से हुई कमाई, या कोई भी और इनकम शामिल हो सकती है, जो आपने विदेश में कमाई है. इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब टैक्स के दायरे में आ गए. ऐसे में आपको ड्यू डेट से पहले ITR फाइल करना होगा और अगर नहीं किया तो आपको नोटिस भी मिल सकता है.

किन लोगों के लिए ज़रूरी है

यह जानकारी उन सभी NRI दोस्तों के लिए जरूरी है जो:

  • लंबे समय के लिए भारत आने का प्लान कर रहे हैं.
  • भारत में अपना कोई व्यापार या काम शुरू करने वाले हैं.
  • भारत में परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते हैं.
  • भारत में रहते हुए भी विदेश में नौकरी या काम कर रहे हैं (Work from India).
  • भारत में कोई बड़ी प्रॉपर्टी या निवेश करने की सोच रहे हैं.

आपको अब क्या करना चाहिए

  • अपने रुकने के दिनों का हिसाब रखें: सबसे पहले यह देखें कि आप भारत में कितने दिन बिता रहे हैं. यह आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आयकर कानूनों के हिसाब से अगर आप एक वित्तीय वर्ष (financial year) में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहते हैं, तो आप रेजिडेंट बन सकते हैं.
  • अपने CA से सलाह लें: भारत आने से पहले या भारत में रहते हुए, किसी अच्छे टैक्स एक्सपर्ट या CA से बात करें. वे आपको सही जानकारी देंगे कि आपकी स्थिति के हिसाब से क्या नियम लागू होंगे.
  • Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) के बारे में जानें: भारत के कई देशों के साथ DTAA समझौते हैं. ये समझौते आपको दो बार टैक्स देने से बचाते हैं. आपके CA इसमें आपकी मदद कर सकते हैं.
  • अपनी इनकम और खर्चों का रिकॉर्ड रखें: अपनी सभी इनकम और खर्चों का सही रिकॉर्ड बनाए रखें, चाहे वह भारत में हो या विदेश में. यह आपको ITR फाइल करते समय मदद करेगा.

याद रखें, टैक्स के नियमों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और सही सलाह से आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं. अपनी टैक्स प्लानिंग समय पर करें और निश्चिंत रहें.

अगर आपको ITR फाइलिंग, GST या किसी भी टैक्स संबंधित मामले में मदद चाहिए, तो बेझिझक Filing Hub की एक्सपर्ट टीम से बात करें. हम आपकी पूरी मदद करेंगे.


ख़बर का स्रोत: Mint. यह लेख Filing Hub की टीम ने आसान भाषा में तैयार किया है — ज़रूरी फ़ैसले लेने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन ज़रूर देखें.

Need help with your filing?

Our team files income tax returns, GST returns and TDS returns for taxpayers across India. You can also calculate your tax or track an existing filing.

Related updates