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Personal Finance

US जाने पर क्या PPF और NPS Tier II जारी रख सकते हैं?

Filing Hub Desk ·

US जाने पर क्या PPF और NPS Tier II जारी रख सकते हैं? — Personal Finance update by Filing Hub (TAXTION)

नमस्ते! मैं विपुल सेठ, Filing Hub से. आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और आम सवाल पर बात करेंगे. कई लोग भारत से US या दूसरे देशों में जाते हैं. ऐसे में उनके मन में आता है कि क्या वे अपने PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) और NPS Tier II (नेशनल पेंशन सिस्टम टियर II) investments जारी रख सकते हैं.

इसका आप पर क्या असर पड़ेगा

देखिए, PPF एक ऐसा investment है जो सिर्फ भारत के निवासियों (Resident Indians) के लिए है. अगर आप US चले जाते हैं और NRI (Non-Resident Indian) बन जाते हैं, तो आप PPF में और पैसा नहीं डाल पाएंगे. आपका PPF account 'बंद' तो नहीं होता, लेकिन उसे 'जमा करने की अनुमति नहीं' (inoperative) माना जाता है. आप उसमें आगे contribution नहीं कर सकते. हालांकि, जो पैसा आपने पहले जमा किया है, उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा और maturity पर आप उसे निकाल पाएंगे.

NPS Tier II की बात करें, तो यह भी मुख्य रूप से भारतीय निवासियों के लिए ही है. जब आप NRI बन जाते हैं, तो आप NPS Tier II में भी आगे investment नहीं कर सकते. Tier I account के कुछ नियम अलग होते हैं, पर Tier II के लिए भी यही नियम लागू होते हैं कि आप NRI बनने के बाद नए contribution नहीं कर सकते.

कुछ experts का कहना है कि यह एक Grey Area है, लेकिन सामान्य तौर पर यही माना जाता है कि NRI बनने के बाद इन Schemes में fresh investment नहीं किया जा सकता. जो पैसा पहले से जमा है, वह सुरक्षित रहता है और उस पर रिटर्न मिलता रहता है, लेकिन नया पैसा डालने की अनुमति नहीं होती है.

किन लोगों के लिए ज़रूरी है

  • जो लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए US जाने की सोच रहे हैं.
  • जिनके PPF और NPS Tier II accounts active हैं और वे उनमें निवेश करते रहते हैं.
  • जो NRI बनने के बाद अपने भारतीय investments को लेकर clarity चाहते हैं.
  • ऐसे लोग जो भारत वापस आने की योजना बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनके investment का क्या होगा.

आपको अब क्या करना चाहिए

  • NRI बनने से पहले जांच लें: अगर आप US जाने वाले हैं और NRI बनने वाले हैं, तो अपने PPF और NPS Tier II accounts की स्थिति ज़रूर जांच लें.
  • नियमों को समझें: बैंक या पोस्ट ऑफिस (जहां आपका PPF account है) से या PFRDA (NPS के लिए) से इसके मौजूदा नियमों की जानकारी लें.
  • निवेश योजना बनाएं: NRI बनने के बाद आप किन और Schemes में निवेश कर सकते हैं, इसकी योजना पहले से बना लें.
  • विशेषज्ञ की सलाह लें: किसी tax expert या वित्तीय सलाहकार (financial advisor) से बात करें ताकि आपको अपनी specific situation के लिए सही सलाह मिल सके.

भारत से बाहर जाने पर investment से जुड़े कई सवाल होते हैं. यह समझना ज़रूरी है कि आपके पैसे का क्या होगा. अपनी planning अभी से शुरू करें. अगर आपको ITR, GST filing या tax से जुड़ी कोई और मदद चाहिए, तो आप Filing Hub से संपर्क कर सकते हैं. हमारी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है.


ख़बर का स्रोत: Mint. यह लेख Filing Hub की टीम ने आसान भाषा में तैयार किया है — ज़रूरी फ़ैसले लेने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन ज़रूर देखें.

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