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Income Tax

भारत वापस लौट रहे हैं? जानिए RNOR स्टेटस कैसे बचा सकता है आपका टैक्स

Filing Hub Desk ·

भारत वापस लौट रहे हैं? जानिए RNOR स्टेटस कैसे बचा सकता है आपका टैक्स — Income Tax update by Filing Hub (TAXTION)

नमस्ते! मैं विपुल सेठ, Filing Hub से, आपका अपना टैक्स दोस्त.

आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और काम की बात करने जा रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो NRI हैं और अब वापस भारत आ रहे हैं. आपने खबर में पढ़ा होगा RNOR स्टेटस के बारे में. आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिर है क्या और आपके लिए क्यों ज़रूरी है.

जब कोई व्यक्ति भारत में वापस आकर 'रेज़िडेंट' बनता है, तो उसकी पूरी दुनिया की इनकम पर भारत में टैक्स लगता है. लेकिन, RNOR स्टेटस एक तरह की 'छूट' या 'विशेष' कैटेगरी है, जो कुछ समय के लिए मिलती है. ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लंबे समय तक विदेश में रहकर अब भारत लौट रहे हैं. RNOR होने का मतलब है कि आप भारत में तो रहते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के कुछ नियमों के हिसाब से आपको 'ऑर्डिनरी रेज़िडेंट' (सामान्य निवासी) नहीं माना जाता.

इसका आप पर क्या असर पड़ेगा?

RNOR स्टेटस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस स्टेटस में आपकी जो विदेशी इनकम होती है (जो भारत में नहीं कमाई गई और न ही भारत से कंट्रोल हुई है), उस पर आपको भारत में टैक्स नहीं देना पड़ता. हाँ, भारत में कमाई गई इनकम पर तो टैक्स लगेगा ही. यह एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी विदेश में अभी भी कुछ इनकम आ रही है या जिन्होंने वहां कुछ सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं.

यह स्टेटस कुछ सीमित समय के लिए ही मिलता है, आमतौर पर आप भारत में 'रेज़िडेंट' बनने के बाद शुरुआती कुछ सालों तक RNOR रह सकते हैं. इसके बाद आप 'ऑर्डिनरी रेज़िडेंट' बन जाते हैं और आपकी पूरी दुनिया की इनकम पर भारत में टैक्स लगना शुरू हो जाता है. इसलिए, इस समय का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है.

किन लोगों के लिए ज़रूरी है?

  • NRI जो भारत लौट रहे हैं: अगर आप कई सालों तक विदेश में रहने के बाद अब परमानेंटली भारत लौट रहे हैं, तो आपके लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है.
  • हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs): ऐसे लोग जिनकी विदेश में अच्छी-खासी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस इनकम है, उनके लिए RNOR स्टेटस बहुत काम का हो सकता है.
  • रिटायर्ड प्रोफेशनल्स: अगर आप विदेश में नौकरी करके अब रिटायर होकर भारत लौट रहे हैं, तो आपकी पेंशन या इन्वेस्टमेंट इनकम पर टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है.

आपको अब क्या करना चाहिए?

  • अपनी रेज़िडेंशियल स्टेटस जांचें: सबसे पहले यह देखें कि आप इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से 'रेज़िडेंट', 'नॉन-रेज़िडेंट' या 'RNOR' की कैटेगरी में आते हैं या नहीं. यह हर साल बदल सकता है और इसके नियम थोड़े पेचीदा होते हैं.
  • इनकम का रिकॉर्ड रखें: अपनी सभी भारतीय और विदेशी इनकम का पूरा और सही रिकॉर्ड रखें.
  • प्रोफेशनल सलाह लें: RNOR के नियम थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं. अपनी स्थिति को अच्छे से समझने और सही प्लानिंग के लिए किसी टैक्स एक्सपर्ट या CA से सलाह ज़रूर लें. यह आपको लंबी अवधि में काफी टैक्स बचाने में मदद कर सकता है.

याद रखिए, सही प्लानिंग और जानकारी से आप बेवजह के टैक्स से बच सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं. Filing Hub पर हम आपको ITR और GST filing से जुड़ी हर मदद के लिए तैयार हैं. अगर आपको RNOR स्टेटस, टैक्स प्लानिंग या किसी भी टैक्स से जुड़े सवाल पर सलाह चाहिए, तो हमसे संपर्क करें. हमारी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद है. धन्यवाद!


ख़बर का स्रोत: Mint. यह लेख Filing Hub की टीम ने आसान भाषा में तैयार किया है — ज़रूरी फ़ैसले लेने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन ज़रूर देखें.

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