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Income Tax

अंडर-कंस्ट्रक्शन घर के होम लोन पर टैक्स छूट कब मिलती है? जानिए पूरी जानकारी

Filing Hub Desk ·

अंडर-कंस्ट्रक्शन घर के होम लोन पर टैक्स छूट कब मिलती है? जानिए पूरी जानकारी — Income Tax update by Filing Hub (TAXTION)

नमस्ते! मैं एडवोकेट विपुल सेठ, Filing Hub से, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ।

आज हम एक बहुत ही आम और ज़रूरी सवाल पर बात करेंगे: अगर आपने कोई घर खरीदा है जो अभी बन रहा है, यानी अंडर-कंस्ट्रक्शन है, और उसके लिए आपने होम लोन लिया है, तो उस पर टैक्स छूट कब से मिलना शुरू होती है?

अक्सर लोग सोचते हैं कि जैसे ही वे होम लोन लेते हैं, उन्हें टैक्स बेनेफिट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन, अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा अलग नियम होता है। आपको होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनेफिट्स (जैसे कि सेक्शन 24 के तहत इंटरेस्ट पर और सेक्शन 80C के तहत प्रिंसिपल अमाउंट पर) तभी मिलते हैं, जब आपके घर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए और आपको उसका कब्जा (possession) मिल जाए।

तो, इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आप अपने नए घर में शिफ्ट नहीं हो जाते या उसे किराए पर नहीं दे देते, तब तक आपको इंटरेस्ट पर पूरी टैक्स छूट नहीं मिलती। लेकिन घबराइए नहीं, एक खास प्रावधान है जिसे 'प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट' (Pre-Construction Interest) कहते हैं।

इसका आप पर क्या असर पड़ेगा?

मान लीजिए आपने 2020 में एक अंडर-कंस्ट्रक्शन घर के लिए होम लोन लिया, और वो घर 2023 में पूरा हुआ और आपको कब्जा मिला। अब 2020 से 2023 के बीच जो भी इंटरेस्ट आपने चुकाया है, उसे 'प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट' कहा जाएगा।

यह 'प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट' आपको पूरा एक साथ नहीं मिलता। इसके लिए नियम है कि जब आपको घर का कब्जा मिल जाता है (यानी कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है), तो उस वित्तीय वर्ष से आप इस कुल इंटरेस्ट को 5 बराबर किश्तों में अगले 5 साल तक क्लेम कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर आपका कुल प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 5 लाख रुपये है और आपको कब्जा वित्त वर्ष 2023-24 में मिला, तो आप वित्त वर्ष 2023-24 से अगले 5 वित्त वर्षों तक हर साल 1 लाख रुपये (5 लाख / 5) अतिरिक्त इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह सालाना 2 लाख रुपये की कुल सीमा के अंदर ही होता है, जो आप सेक्शन 24 के तहत होम लोन इंटरेस्ट पर क्लेम कर सकते हैं।

प्रिंसिपल अमाउंट (सेक्शन 80C) की छूट भी आपको कब्जा मिलने के बाद ही मिलना शुरू होती है। कुल मिलाकर, टैक्स छूट का मज़ा आप अपने नए घर में जाने के बाद ही ले पाते हैं।

किन लोगों के लिए ज़रूरी है?

  • जो लोग अंडर-कंस्ट्रक्शन घर खरीद रहे हैं और उन्होंने होम लोन लिया है।
  • जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर होम लोन लिया था और अब उसका कंस्ट्रक्शन पूरा होने वाला है या हो गया है।
  • जो लोग अपने टैक्स को सही तरीके से प्लान करना चाहते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो।
  • जिन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि ITR भरते समय इस तरह के इंटरेस्ट को कैसे क्लेम करना है।

आपको अब क्या करना चाहिए?

1. अपने होम लोन डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखें: सारे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट अपने पास रखें।

2. कंस्ट्रक्शन पूरा होने की तारीख जानें: बिल्डर से पता करें कि घर का कंस्ट्रक्शन कब पूरा होगा और आपको कब्जा कब मिलेगा। यह तारीख आपके लिए बहुत ज़रूरी है।

3. प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की गणना करें: कब्जा मिलने से पहले आपने कितना इंटरेस्ट चुकाया है, इसका हिसाब लगा लें। आपका बैंक भी यह जानकारी दे सकता है।

4. सही सेक्शन में क्लेम करें: जब आप ITR फाइल करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को सही तरीके से और सही सेक्शन में क्लेम कर रहे हैं।

5. किसी टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें: अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें ताकि कोई गलती न हो।

याद रखिए, टैक्स प्लानिंग सही समय पर और सही जानकारी के साथ की जाए तो बहुत फायदेमंद होती है। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी।

अगर आपको ITR फाइलिंग, GST या किसी भी तरह की टैक्स कंप्लायंस में मदद चाहिए, तो बेझिझक Filing Hub से संपर्क करें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे।


ख़बर का स्रोत: Mint. यह लेख Filing Hub की टीम ने आसान भाषा में तैयार किया है — ज़रूरी फ़ैसले लेने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन ज़रूर देखें.

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