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Income Tax

नया घर पहले, पुराना बाद में बेचा? सेक्शन 54 की छूट मिलेगी क्या?

Filing Hub Desk ·

नया घर पहले, पुराना बाद में बेचा? सेक्शन 54 की छूट मिलेगी क्या? — Income Tax update by Filing Hub (TAXTION)

नमस्ते! मैं विपुल सेठ, Filing Hub से. आज हम एक बहुत ही आम सवाल पर बात करेंगे जो घर खरीदने और बेचने वालों के मन में होता है: अगर मैंने अपना पुराना घर बेचने से पहले ही नया घर खरीद लिया या बना लिया, तो क्या मुझे इनकम टैक्स के सेक्शन 54 के तहत छूट मिल पाएगी?

कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए एक बेहतर घर देखते हैं और उसे खरीदने की प्लानिंग कर लेते हैं. लेकिन पुराना घर बिकने में थोड़ा समय लग जाता है. ऐसे में, बहुत लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि कहीं उन्हें सेक्शन 54 का फायदा न मिले. यह सेक्शन लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (long-term capital gain) पर टैक्स छूट देता है, बशर्ते आप कैपिटल गेन की रकम से नया घर खरीदते या बनाते हैं.

इसका आप पर क्या असर पड़ेगा

ज्यादातर मामलों में, सेक्शन 54 की छूट तभी मिलती है जब आप पुराना घर बेचने के बाद नया घर खरीदते या बनाते हैं. नियम ये कहता है कि नया घर पुराने घर को बेचने के एक साल पहले या दो साल बाद तक खरीदा जाना चाहिए, या तीन साल बाद तक बन जाना चाहिए.

अब सवाल यह उठता है कि अगर नया घर, पुराना घर बेचने से 'एक साल पहले' खरीदा गया हो तो क्या होगा? अगर आपने नया घर ठीक एक साल पहले खरीदा है और फिर पुराना घर बेचा है, तो आपको यह छूट मिल सकती है. पर अगर आपने नया घर एक साल से भी ज्यादा पहले खरीद लिया था, तो शायद आपको यह छूट न मिले. इसमें कुछ कोर्ट के फैसले भी हैं, जहां अलग-अलग परिस्थितियों में कुछ राहत मिली है. लेकिन हमें नियमों के अनुसार चलना चाहिए.

इसलिए, अगर आप नया घर पहले खरीद रहे हैं और पुराना बाद में बेच रहे हैं, तो यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके नए घर खरीदने की तारीख और पुराने घर बेचने की तारीख के बीच का अंतर 'एक साल' के अंदर हो. अगर ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको टैक्स में छूट न मिले और आपको पूरा कैपिटल गेन टैक्स देना पड़े.

किन लोगों के लिए ज़रूरी है

यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपना घर बदल रहे हैं और उन्हें कैपिटल गेन पर टैक्स बचाना है.

  • जो लोग अपना पुराना घर बेचकर नया घर खरीदने की सोच रहे हैं.
  • जो लोग निवेश के तौर पर घर खरीदते या बेचते हैं.
  • जो लोग अपने टैक्स प्लानिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं.
  • खासकर वे लोग जिन्होंने पुराना घर बेचने से पहले ही नया घर खरीद या बना लिया है.

आपको अब क्या करना चाहिए

  • समय का ध्यान रखें: हमेशा ध्यान दें कि आपने नया घर कब खरीदा है और पुराना घर कब बेचा है. एक साल का नियम बहुत अहम है.
  • सबूत संभाल कर रखें: नए घर की खरीदारी के सभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे सेल डीड (sale deed), पेमेंट प्रूफ, कंस्ट्रक्शन के बिल आदि संभाल कर रखें.
  • विशेषज्ञ से सलाह लें: अगर आपकी स्थिति थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है या आपको कोई भी डाउट है, तो Filing Hub पर किसी टैक्स एक्सपर्ट या CA से ज़रूर सलाह लें. वे आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन को देखकर सही गाइडेंस दे पाएंगे.
  • कोर्ट के फैसलों को समझें: कुछ कोर्ट के फैसलों में 'एक साल पहले' के नियम को थोड़ा लचीला बनाया गया है, खासकर उन मामलों में जहां नया घर पुराना घर बिकने से कुछ महीने पहले ही खरीदा गया था. लेकिन यह हर मामले पर लागू नहीं होता, इसलिए सावधानी ज़रूरी है.

टैक्स के नियम थोड़े पेचीदा हो सकते हैं, इसलिए सही जानकारी और सही प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार होगी. अगर आपको ITR filing, GST या किसी भी टैक्स संबंधित मामले में मदद चाहिए, तो बेझिझक Filing Hub से संपर्क करें. हमारी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है. धन्यवाद!


ख़बर का स्रोत: Mint. यह लेख Filing Hub की टीम ने आसान भाषा में तैयार किया है — ज़रूरी फ़ैसले लेने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन ज़रूर देखें.

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