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Personal Finance

इनकम और आर्बिट्राज FoF क्यों डेट फंड से ज़्यादा टैक्स-एफिशिएंट हैं?

Filing Hub Desk ·

इनकम और आर्बिट्राज FoF क्यों डेट फंड से ज़्यादा टैक्स-एफिशिएंट हैं? — Personal Finance update by Filing Hub (TAXTION)

नमस्ते!

हाल ही में एक खबर आई है कि इनकम और आर्बिट्राज FoF (फंड ऑफ फंड्स) डेट फंड्स के मुकाबले टैक्स के मामले में ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं. यह उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अहम जानकारी है जो अपने पैसे को सही जगह लगाकर अच्छा रिटर्न चाहते हैं और साथ ही टैक्स भी बचाना चाहते हैं.

कई लोग अपने सेविंग्ज़ को डेट फंड्स में डालते हैं क्योंकि वे स्टेबल होते हैं. लेकिन जब टैक्स की बात आती है, तो उनके रिटर्न्स पर असर पड़ सकता है. खासकर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर.

इसका आप पर क्या असर पड़ेगा

अगर आपने डेट फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको यह समझना होगा कि उनके ऊपर टैक्स कैसे लगता है. आमतौर पर, डेट फंड में अगर आप 3 साल से कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर होने वाला फायदा (शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन) आपकी नॉर्मल इनकम में जुड़ जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है.

लेकिन अगर आप इनकम और आर्बिट्राज FoF में इन्वेस्ट करते हैं, तो अक्सर इन्हें इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स माना जाता है क्योंकि इनमें एक बड़ा हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है या इक्विटी जैसी ही चीज़ों में. इससे टैक्स के नियम बदल जाते हैं.

इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के लिए, अगर आप एक साल से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स-फ्री होता है. और 1 लाख रुपये से ऊपर के गेन पर सिर्फ 10% टैक्स लगता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना. वहीं, अगर आप 1 साल से कम समय में बेचते हैं, तो 15% शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है.

यह टैक्स का अंतर आपके कुल रिटर्न पर काफी फर्क डाल सकता है, खासकर लंबे समय में. इसलिए, अगर आपका लक्ष्य स्टेबल रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बचाना भी है, तो आपको इस नए विकल्प के बारे में सोचना चाहिए.

किन लोगों के लिए ज़रूरी है

यह उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो:

  • डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं: खासकर वे जो अपने पैसे को 1 से 3 साल तक के मीडियम टर्म के लिए रखते हैं.
  • टैक्स बचाना चाहते हैं: जो अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कम से कम टैक्स देना चाहते हैं और ज़्यादा रिटर्न घर ले जाना चाहते हैं.
  • कम रिस्क वाले ऑप्शन्स चाहते हैं: आर्बिट्राज फंड्स आमतौर पर मार्केट की उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं, जिससे ये उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो इक्विटी फंड्स जितना रिस्क नहीं लेना चाहते.
  • इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं: जो सिर्फ बैंक एफडी या ट्रेडिशनल डेट फंड्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहते.

आपको अब क्या करना चाहिए

  • अपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स को देखें: पता करें कि आपके डेट फंड पर कितना टैक्स लग रहा है और आप कितना बचा सकते हैं.
  • एक्सपर्ट से सलाह लें: किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या CA से बात करें कि आपके लिए इनकम और आर्बिट्राज FoF कितना सही रहेगा.
  • नियमों को समझें: यह ज़रूर चेक करें कि जिस FoF में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे टैक्स के हिसाब से इक्विटी ओरिएंटेड फंड माना जाता है या नहीं. इसके नियम समय-समय पर बदल सकते हैं.
  • अपने इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क को समझें: कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ज़रूरतें और रिस्क लेने की क्षमता को ज़रूर ध्यान में रखें.

हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी. अगर आपको ITR फाइलिंग, GST या किसी भी टैक्स संबंधित मामले में मदद चाहिए, तो बेझिझक Filing Hub से संपर्क करें. हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं.

धन्यवाद!


ख़बर का स्रोत: Mint. यह लेख Filing Hub की टीम ने आसान भाषा में तैयार किया है — ज़रूरी फ़ैसले लेने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन ज़रूर देखें.

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