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Income Tax

दो Home Loan पर भी Tax Benefit ले सकते हैं आप, जानिए कैसे!

Filing Hub Desk ·

दो Home Loan पर भी Tax Benefit ले सकते हैं आप, जानिए कैसे! — Income Tax update by Filing Hub (TAXTION)

नमस्ते! मैं Adv. Vipul Seth, Filing Hub से.

आज हम एक बहुत ज़रूरी बात पर चर्चा करेंगे, जो कई लोगों के मन में होती है – अगर आपके पास एक से ज़्यादा Home Loan हैं, तो क्या आप दोनों पर Tax Benefit ले सकते हैं? जवाब है – हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं! लेकिन इसमें कुछ शर्तें और नियम हैं, जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है.

बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर एक Home Loan चल रहा है, तो दूसरे पर Tax में छूट नहीं मिलेगी. पर ऐसा नहीं है. Income Tax कानून आपको एक साथ कई Home Loan पर Tax Benefit लेने की इजाज़त देते हैं, बशर्ते आप कुछ खास बातों का ध्यान रखें.

मान लीजिए आपने एक घर रहने के लिए लिया है और दूसरा किराए पर दिया है, या फिर दोनों ही खुद के रहने के लिए हैं (भले ही आप एक में रहें और दूसरा खाली हो). इन सभी स्थितियों में Tax Benefit का हिसाब थोड़ा अलग हो सकता है. तो चलिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं.

इसका आप पर क्या असर पड़ेगा

जब आपके पास दो Home Loan होते हैं, तो Income Tax Act के सेक्शन 24 और सेक्शन 80C के तहत आपको Tax में छूट मिल सकती है.

1. सेक्शन 24 (ब्याज पर छूट): अगर आपने घर रहने के लिए लिया है, तो आप Home Loan के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट क्लेम कर सकते हैं. लेकिन, अगर आपने दूसरा घर किराए पर दिया है, तो उस पर जितना भी ब्याज चुकाया है, उस पूरे पर छूट मिल सकती है (पहले नुकसान की कोई लिमिट नहीं थी, अब ₹2 लाख का कैप है, जो किराये की प्रॉपर्टी के नुकसान को दूसरे हेड की इनकम से सेट-ऑफ करने पर लगता है). इसका मतलब है कि आप अपनी कुल Taxable Income को कम कर सकते हैं.

2. सेक्शन 80C (मूलधन पर छूट): आप Home Loan के मूलधन (Principal Amount) के रीपेमेंट पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट क्लेम कर सकते हैं. यह छूट आपकी अन्य 80C निवेशों के साथ कुल 1.5 लाख रुपये तक ही सीमित है.

यह समझना ज़रूरी है कि ये लिमिट 'प्रति व्यक्ति' हैं, 'प्रति लोन' नहीं. यानी, भले ही आपके पास दो लोन हों, लेकिन सेल्फ-ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए ब्याज पर छूट 2 लाख रुपये ही रहेगी.

किन लोगों के लिए ज़रूरी है

यह जानकारी उन सभी Taxpayers के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने एक से ज़्यादा Home Loan लिए हैं. जैसे:

  • जिन्होंने एक घर रहने के लिए लिया है और दूसरा Investment के तौर पर (जिसे किराए पर दिया है या खाली रखा है).
  • जिन्होंने दो घर खुद के रहने के लिए लिए हैं (Income Tax की नज़र में आप सिर्फ एक घर को 'सेल्फ-ऑक्युपाइड' मान सकते हैं, दूसरे को 'डीम्ड टू बी लेट-आउट' यानी किराए पर दिया हुआ मान लिया जाता है, भले ही वह खाली क्यों न हो).
  • जो अपनी Tax Planning बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और Home Loan पर मिलने वाले सभी Tax Benefits का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं.

आपको अब क्या करना चाहिए

  • अपने सभी Home Loan के दस्तावेज़ इकट्ठा करें: इसमें Loan Agreement, Interest Certificates (ब्याज प्रमाण पत्र), और रीपेमेंट शेड्यूल शामिल हैं.
  • Income Tax नियमों को समझें: खास तौर पर सेक्शन 24 और 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट को समझें.
  • Property की स्थिति तय करें: अपनी कौन सी प्रॉपर्टी को 'सेल्फ-ऑक्युपाइड' दिखाना है और किसे 'डीम्ड टू बी लेट-आउट' या 'लेट-आउट' दिखाना है, यह ध्यान से तय करें. यह आपके Tax Benefit पर सीधा असर डालेगा.
  • समय पर ITR फाइल करें: सही जानकारी के साथ समय पर ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई भी Tax Benefit मिस न करें और किसी Notice से बच सकें.
  • एक्सपर्ट से सलाह लें: अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो किसी Tax Expert या CA से सलाह ज़रूर लें. वे आपकी स्थिति के हिसाब से सही मार्गदर्शन दे सकते हैं.

हम Filing Hub पर आपकी Tax और Compliance से जुड़ी सभी ज़रूरतों में मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं. ITR Filing हो, GST हो, या किसी भी तरह की Tax Planning, हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी सहायता करेगी. अपनी ITR फाइलिंग और Tax से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आज ही Filing Hub से संपर्क करें!


ख़बर का स्रोत: Mint. यह लेख Filing Hub की टीम ने आसान भाषा में तैयार किया है — ज़रूरी फ़ैसले लेने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन ज़रूर देखें.

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